अहमदाबाद।
सेल्फी के चक्कर में रोजाना होने वाले हादसों को देखते हुए गुजरात में सेल्फी के लिए सख्त कानून बनाए गए है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सेल्फी लेना बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी ऐसा करने वालों को 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अहमदाबाद रेल प्रसासन की ओर से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
जिसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्टेशन पर सेल्फी लेने की कोशिश की तो उसे 5 साल की कैद व 500 रुपए जुर्माना की सजा हो सकती है। रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि कई बार लोग चलती ट्रेनों में लटक कर, ट्रैक पर, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के बैकग्राउंड में सेल्फी लेते है। इस दौरान कई बार लोगों की जान तक चली जाती है।
इसलिए रेलवे ने सेल्फी पर रोक लगा दी है। सेल्फी लेने वाले पर रेलवे कई कैटेगरी में कार्रवाई कर सकता है। जैसे अगर कोई ट्रैक पर सेल्फी लेते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ रेलवे कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यदि कोई पैसेंजर ट्रेन के साथ सेल्फी लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर रेलवे के प्रतिबंधित इलाके में गैर कानूनी तरीके से घुसने के आरोप में मामला दर्ज होगा।
प्रदेश की सरकार नदी किनारे, पावागढ़, अंबाजी, सरकारी ऊंची बिल्डिंग, दीव, दमन, सोमनाथ का समुद्री किनारे, सापुतारा की पर्वत श्रृंखला जैसी जगहों पर भी सेल्फी को बैन करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट कहते है कि 2015 में सेल्फी के चक्कर में जितनी भी मौतें हुई उसमें भारत पहले नंबर पर रहा। दुनियाभर में सेल्फी के चक्कर में कुल 27 मौतें हुई, जिनमें से 15 भारत में हुई।

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